📰 न्यूज़ रिपोर्ट
हेडलाइन:
महाराष्ट्र में OBC कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव होंगे—सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को दी मार्गदर्शिका मंजूरी
दिनांक: 5 अगस्त 2025 | स्थान: मुंबई / पुणे / नागपुर
🧭 महत्वपूर्ण घटनाक्रम:
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को यह स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 27% OBC आरक्षण के साथ आयोजित किए जाएँ, और 2017 की वार्ड सीमाओं के आधार पर। कोर्ट ने पुराने 2022 के वार्ड मानचित्र को खारिज किया है ।
अदालत ने राज्य आयोग को निर्देश दिया कि चार सप्ताह में चुनाव अधिसूचना जारी करें, तथा आगामी चार महीनों में चुनाव पूरे करें ।
🏛️ राज्य सरकार और नेताओं की प्रतिक्रिया:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की मांग के अनुरूप है और अब लंबित नगर निकाय चुनावों पर से अवरोध हट गया है ।
NCP OBC नेता छगन भुजबल ने भी आरक्षण की पुष्टि को OBC समाज के अधिकार की जीत बताया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया अब बाधा-मुक्त होगी ।
🗳️ * चुनाव प्रक्रिया और समयसीमा:*
कोर्ट निर्देशन के अनुसार आलोचनाओं और अदालती फैसलों के बाद 29 महानगरपालिका, 290 नगरपालिका, 32 जिला परिषद, एवं 335 पंचायत समितियों सहित लगभग 2,000 निकायों में चुनाव होंगे ।
राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने निर्देश जारी किए हैं कि लोक विकास एवं शहरी विकास विभाग तुरंत वार्ड सीमांकन प्रक्रिया शुरू करें, जिसमें आरक्षण स्थल निर्धारण, वार्ड सीमाओं की रूपरेखा तैयार करना और जनता व राजनीतिक दलों की राय शामिल है — यह कार्य लगभग 40 दिन में पूरा होगा ।
⚖️ न्यायिक पृष्ठभूमि और वैधानिक सन्दर्भ:
दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्य द्वारा बिना साक्ष्य-आधारित (empirical data) OBC आरक्षण लागू करना संविधान की 50% आरक्षण सीमा के उल्लंघन में है। उस समय कोर्ट ने 27% आरक्षण को सामान्य सीटों में बदलने की हिदायत दी थी ।
बाद में राज्य ने Banthia आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संसदीय विधेयक पारित किया, लेकिन चुनाव स्थगित हो गए। कोर्ट की नई दिशा से यह विधेयक अब बाधित नहीं रहेगा ।
📋 रिपोर्ट सारांश:
श्रेणी विवरण
आरक्षण OBC समुदाय के लिए 27% आरक्षण
वार्ड संरचना 2017 के आधार पर — 2022 का नक्शा खारिज
चुनाव की समयसीमा अधिसूचना — चार सप्ताह; आयोजन — चार महीनों में
प्रभावित निकाय 29 नगर निगम, 290 नगर परिषद, 32 जिला परिषद, 335 पंचायत समिति
SEC प्रक्रिया सीमांकन, आरक्षण वर्गीकरण, सूची तैयार, चार चरण प्रक्रिया
राजनीतिक स्वीकार्यता BJP और NCP नेताओं द्वारा समाधान की सराह