चांदनी चौक में लगभग 1 लाख से अधिक इमारतों को जमींदोज करने वाला सबसे बड़ा Bulldozer Action होगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावित कार्रवाई (demolition) पर फिलहाल रोक लगा दी है।
🏛️ सुप्रीम कोर्ट ने MCD को फटकार लगाई और बुलडोजर कार्रवाई रोकी:
13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फतेहपुरी इलाके, चांदनी चौक में चल रहे अवैध ध्वस्तीकरण (demolition) पर अपूर्ण रिपोर्टिंग और MCD की कार्यवाही में देरी के कारण रोक लगाने का आदेश जारी किया ।
कोर्ट ने कथित MCD और बिल्डरों के बीच मिलीभगत की आशंका जताई और कहा कि वह MCD द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता—इसलिए स्वतंत्र निरीक्षण की व्यवस्था पर बल दिया गया है ।
यदि MCD समय पर स्थिति रिपोर्ट नहीं देती है तो अवमानना कार्रवाई या दास्तावेज़ों में मिलीभगत की संभावना जताई गई है ।
⚖️ क्या हुआ था: अवैध निर्माण पर HC और SC की कार्रवाई
दिल्ली हाई कोर्ट (12 मार्च 2025) ने चांदनी चौक के अनिल और भगवती मार्केट में अवैध निर्माण की जानकारी देने और रिपोर्ट मांगी थी और MCD को 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में मई तक बढ़ा दिया गया था ।
कोर्ट ने 14 फरवरी 2025 को चांदनी चौक के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का सुझाव भी दिया, जो रख-रखाव, ट्रैफिक नियमावली लागू करने और अतिक्रमण रोकने की दिशा में निगरानी करे ।
🚧 अब तक की स्थिति और क्या हो सकता है आगे…
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ध्वस्तीकरण रोक रखा है, हालाँकि आदेश यह था कि जो भी अवैध निर्माण हो रहा है, उसे रोका जाए, और आगे की सुनवाई 23 मई 2025 के लिए निर्धारित की गई थी ।
MCD को दोषी ठहराए जाने की स्थिति में CBI जांच की संभावना भी चर्चा में है, क्योंकि कोर्ट ने आशंका जताई है कि नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यह स्थिति बनी है ।
✅ निष्कर्ष
“देश भर में एक लाख इमारतें जमींदोज होंगी” जैसी खबर अभी वास्तविक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश के कारण अभी कोई बड़ा Bulldozer Action नहीं हुआ है।
चांदनी चौक में अवैध निर्माण संबंधी कार्रवाई अभी नौकरी पर नहीं पहुँची है — प्रक्रिया अभी चल रही है और स्वतंत्र निरीक्षण व रिपोर्टिंग की स्थितियों पर आधारित है।
जो भी कार्रवाई होगी, वह न्यायालय की अगली सुनवाई या आदेश के आधार पर होगी, न कि प्रशासन द्वारा अकेले अनिश्चित रूप