जी हाँ, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी अच्छी खबर है। २४–२५ जुलाई २०२५ को लोकसभा या राज्यसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति वर्ष ३० दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave – EL) मिलता है, जिसे वे किसी भी व्यक्तिगत कारण से उपयोग कर सकते हैं—जिसमें वृद्ध माता‑पिता की देखभाल भी शामिल है ।
✅ मुख्य तथ्य सूचीबद्ध रूप में:
केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत प्रति वर्ष कर्मचारी को मिलते हैं:
30 दिन का Earned Leave (EL)
20 दिन का Half‑Pay Leave (HPL)
8 दिन Casual Leave (CL)
और 2 दिन Restricted Holidays (RH) ।
ये अवकाश किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य से लिए जा सकते हैं—चाहे वह परिवार की देखभाल हो, यात्रा, स्वास्थ्य, या अन्य निजी काम ।
विशेष रूप से, वृद्ध माता‑पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने पर भी कोई अलग विशेष प्रकृति की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है—उपरोक्त अर्जित अवकाश का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए संभव है ।
ℹ️ अतिरिक्त जानकारी:
हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में “42 अतिरिक्त छुट्टियों की योजना” का ज़िक्र हैं, लेकिन उन चर्चाओं का कोई आधिकारिक सूत्र (जैसे DoPT से जारी कोई चिट्ठी) अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए उसे अभी सुनिश्चित मानना शंकास्पद है । फिलहाल अफिशियल तौर पर केवल वर्तमान में ३ ० दिन EL के रूप में ही स्पष्ट प्रावधान है।
📝 निष्कर्ष:
हाँ, 30 दिन का छुट्टी लेना—पूरी सैलरी के साथ—केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश (EL) के तहत पूरी तरह से वैध और मान्य है।
इस अवकाश का उपयोग वृद्ध माता‑पिता की देखभाल सहित किसी भी निजी काम के लिए किया जा सकता है।
यह केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 की मान्यता प्राप्त व्यवस्था पर आधारित है।
यदि आप इस छुट्टी से संबंधित विभागीय आवेदन प्रक्रिया, HRMS पोर्टल में आवेदन कैसे भरें, या इसे किसी विशेष परिस्थिति में कैसे उपयोग किया जा सकता है, जैसे अस्पताल संबंधी आपातकाल, परिवारिक यात्रा आदि, तो कृपया बताइए—मैं और जानकारी दे सकता हूँ।