अवैध ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार अब अवैध ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है, और यदि आवश्यक हुआ तो NSA (National Security Act) के तहत भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।


📰 मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जो लोग बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाएंगे, या अफवाहें फैला कर जनता में आतंक व डर फैलाएंगे, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA लागू किया जाएगा ।

पूरे प्रदेश में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।


🔍 अन्य उठाए गए कदम (प्रभावित जिलों में):

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हर जिले में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध गतिविधियों की मॉनिटरिंग हो सके ।

नाइट पेट्रोल और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश सभी जिला स्तर पर जारी किए गए हैं ।

अफवाह और सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी ख़बरों पर भी निगरानी तेज़ की गई है, जैसे मुठभेड़ों, झूठी ड्रोन रिपोर्ट, LED जालें आदि फैलने की घटनाओं पर कार्रवाई की गई है ।


⚠️ हाल की घटनाओं की झलक

Meerut, Muzaffarnagar, Ghaziabad, Bareilly जैसे जिलों में झूठी ड्रोन अफवाहों के कारण घटना बढ़ी है।

Muzaffarnagar: LED बत्तियों वाली कबूतरों से ड्रोन का मिथ्या भ्रम फैलाया गया।

Ghaziabad: एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को ड्रोन ऑपरेटर समझकर बाँध-पीटा गया; पुलिस ने तीन गिरफ्तार किए और FIR दर्ज की गई ।

Bareilly: एक महिला को “ड्रोन चोर” समझकर भीड़ ने हमला किया, गिरफ्तारियां हुईं और FIR दर्ज की गई ।

Meerut में: सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट्स के कारण 8 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा 15 FIR दर्ज की गईं ।


🧠 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन से संबंधित अफवाहों, पैनिक फैलाने और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने जैसी घटनाओं पर बहुत सख्त रुख अपनाया हुआ है।

अब गैंगस्टर एक्ट और ज़रूरत पड़ने पर NSA सहित तीव्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य में ड्रोन निगरानी, सोशल मीडिया ट्रैकिंग, और नाइट पेट्रोल सहित कई उपाय जारी रखे गए हैं ताकि अफ़वाहों और दहशत की स्थिति को रोका जा सके।

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