प्रधानमंत्री स्त्री स्वाभिमान योजना PADS

प्रमुख सरकारी योजना: प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)

0-1यह भारत सरकार की मान्य राष्ट्रव्यापी योजना है, जिसे मातृत्व सहायता योजना या गर्भावस्था सहायता योजना के रूप में भी जाना जाता है  ।

393-0लाभ राशि ₹6,000 है और यह DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है  ।

💵 किस्तों की संरचना:

किस्त राशि शर्त (प्राप्ति)

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पहली ₹1,000 549-0गर्भावस्था का पंजीकरण (LMP से 150 दिनों के भीतर, फॉर्म 1A) 
दूसरी ₹2,000 180 दिनों में कम से कम एक एएनसी, फॉर्म 1B 
तीसरी ₹2,000 बच्चे का जन्म पंजीकृत होना और पहले टीकाकरण (BCG, OPV, DPT, Hep‑B), फॉर्म 1C के साथ 

989-0👉 ध्यान दें: JSY (जननी सुरक्षा योजना) से मिलने वाले प्रोत्साहन को भी मातृत्व लाभ में शामिल किया जाता है, जिससे कुल लाभ ₹6,000 होता है  ।

📌 पात्रता:

1160-0लाभार्थी महिला की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए और पहली जीवित संतान के जन्म के लिए योजना लागू होती है  ।

1321-0जिन महिलाओं को रोजगार के दौरान वेतन मिलता है (सरकारी नौकरी आदि), वे पात्र नहीं होतीं  ।

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