मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर हुई FIR, 50 लोगों का कटा चालान

📰 न्यूज़ रिपोर्ट

मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर FIR दर्ज, 50 लोगों पर चालान काटे गए

स्थान: मुंबई | तिथि: 5 अगस्त 2025


🚔 मामला और सरकारी कार्रवाई:

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और ऐसे कृत्यों को न केवल जुर्माना, बल्कि आपराधिक मामला माना जाए ।

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इसके बाद BMC (मुंबई नगर निगम) ने 51 कबूतरखानों को बंद करने और सार्वजनिक फीडिंग पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू की ।

मुंबई पुलिस ने माहिम इलाके में एलजी रोड पर पब्लिक में कबूतरों को दाना देकर प्रथम FIR दर्ज की — मामले में Sections 223 एवं 270 के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें ₹500 से ₹2,500 तक जुर्माना या 6 महीनों तक की जेल संभव है ।

बीएमसी ने जुलाई 13 से अगस्त 3 के बीच लगभग 142 व्यक्तियों पर ₹68,700 का जुर्माना लगाया, जिसमें प्रति व्यक्ति ₹500 की राशि दर पर चालान काटे गए ।

सिर्फ दादर कबूतरखाना में 58–61 लोगों को चालान किए गए, कुल जुर्माने का लगभग 32% हिस्सा हुआ (~₹22,200) ।


🧾 प्रसंग और सामाजिक प्रतिक्रिया:

कबूतरों को सार्वजनिक स्थानों पर दाना देना पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाज से जुड़ा है, खासकर जैन समुदाय में, जिन्हें यह पुण्य कर्म माना जाता है ।

इस कदम के विरोध में जैन समुदाय और नागरिकों ने 3 अगस्त 2025 को Colaba Jain Temple से Gateway of India तक विरोध मार्च निकाला, जिसमें एक जैन मुनि ने 10 अगस्त से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है ।

जैन साधुओं और समुदाय ने इसे संस्कृति और धार्मिक परंपरा पर हमला बताया और बुलंद आवाज़ लगाई कि न्यायालय का निर्णय मानवता और संवेदना को आहत कर रहा है ।


⚕️ स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टिकोण:

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस कदम का समर्थन किया क्योंकि कबूतरों की मल (बीट) में यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और COPD जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं ।

इन बीमारियों के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देने की दृष्टि से कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है ।


📋 रिपोर्ट सारांश:

श्रेणी विवरण

एफआईआर दर्ज पहली बार सार्वजनिक रूप से कबूतरों को दाना खिलाने पर FIR दर्ज (माहिम, LG रोड)
चालान (फाइन) कुल 50–142 लोगों पर ₹500 का जुर्माना, कुल राशि ₹68,700 तक; दादर में ~58 चालान
न्यायालय का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की 31 जुलाई की पाबंदी सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग और FIR दर्ज करने की
स्वास्थ्य जोखिम कबूतरों की मल से फेफड़ों को स्थायी नुकसान, सांस संबंधी बीमारियाँ
सामाजिक प्रतिक्रिया जैन समुदाय और नागरिकों का विरोध; विरोध मार्च और भूख हड़ताल की चेतावनी

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